Teelu Rauteli Special Pension Scheme उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गयी एक पेंशन योजना है। योजना के अंतर्गत राज्य के शारीरिक रूप से अक्षम महिला/ पुरुष जो कृषि कार्य या कृषि से संबंधित व्यवसाय में लगे हैं। उन्हें 1200 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना की शुरुवात एक अप्रैल 2014 को उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा की गयी थी। “तीलू रौतेली” उत्तराखंड की एक महिला योद्धा और लोक नायक थी। इन्होने 17वीं शताब्दी में 15 से 20 वर्ष की आयु में सात युद्ध लड़े।
तिलु रौंतेली विशेष पेंशन योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण महिला एवं पुरुष को लाभ दिया जायेगा। जिनकी दिव्यान्गता का प्रतिशत 20 से 40 के मध्य हो। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष तक होनी चाहिए और वह किसी भी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य योजना का लाभ न ले रहें हो। तो यदि आप भी Neelu Rauteli Pension Yojana के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसकी अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा। यहां हम आपको Uttarakhand Teelu Rauteli Special Pension Scheme Apply Online, Required Documents, and Eligibility Criteria की पूरी जानकारी विस्तार से प्रदान करेंगे।
Teelu Rauteli Special Pension Scheme Apply Online
यदि आप भी तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
- इसके लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://socialwelfare.uk.gov.in/ पर जाना होगा।
- यहां आपको होम पेज पर सूचनात्मक लिंक के अंतर्गत “विभिन्न पेंशन तथा अनुदान योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन करे” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने Teelu Rauteli Special Pension Scheme Application Form खुलेगा। यहां आपको सबसे पहले पेंशन का चयन करना होगा।
- इसके पश्चात आपको अपना व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पिता/ पति का नाम (हिन्दी, अंग्रेजी दोनों में), जाती श्रेणी, जन्म तिथि, आयु, लिंग, दिव्यांगता का प्रकार, दिव्यांगता प्रतिशत, और दिव्यांगता प्रमाण पत्र संख्या भरने होंगे।
- इसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, जारी करने वाले आधिकारी का पदनाम/ स्थान, यू डी आई डी (UDID) प्रमाण पत्र है (यदि हो) की जानकारी प्रदान करनी होगी।
- आपको अंत में अपना मोबाइल नंबर, उत्तराखंड में निवास की अवधि वर्ष, मतदाता आई डी और आधार नंबर/ वर्चुअल आई.डी. नंबर भरकर अपने द्वारा दी गयी जानकारी को स्थापित एव प्रमाणित करें।
- आप आगे आपको अपने पते की जानकारी, बैंक खाते की जानकारी, और वर्तमान स्तिथि का विवरण प्रदान कर दिए गए कैप्चा कोड को भरें और सुरक्षित करें पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आप आसानी से तीलू रौतेली विशेष पेंशन के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उत्तराखण्ड तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना आवेदन फॉर्म पीडीएफ
यदि आपको नीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने में कोई दिक्क्त आ रही है, तो आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी यहां देखें:-
- सबसे पहले आपकोअपने नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- या आप आवेदन फॉर्म को समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
- फॉर्म प्राप्त करने के बाद, आपको इसमें पूछी गयी जानकारी सही से भरनी होगी।
- यहां आपको अपना नाम, पिता/ पति का नाम, स्थायी पता, विकलांगता का प्रकार/ विकलांगता का प्रतिशत, जाति और जन्म तिथि भरनी होगी।
- इसके बाद, आपको अपने बैंक खाते की जानकारी, वोटर कार्ड नम्बर, आधार नम्बर, और मोबाईल नम्बर भरना होगा।
- साथ ही आपको घोषणा करनी होगी की आपके द्वारा दी गयी सभी जानकारी सही है।
- और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो इसके लिए आपको आवेदन फॉर्म में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर करवाने होंगे।
- इसके उपरांत आपको आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न कर फॉर्म को समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा।
- अब आपके आवेदन की जाँच की जाएगी और सभी जानकारी सही पाए जाने पर आपको तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा।
उत्तराखंड तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना- आवेदन की स्थिति
यदि अपने उत्तराखंड तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के तहत अपना आवेदन किया है, और अब आप आवेदन की स्तिथि की जाँच करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।
- आपको सबसे पहले उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल https://socialwelfare.uk.gov.in/ पर जाना होगा।
- पेंशन की स्थिति जाँचने हेतु टोल फ्री नंबर मिल जायेंगे। जो निम्न प्रकार से हैं।
1800-180-4094 / 1800-180-4236
- आप इन नम्बर के माध्यम से आसानी से तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के तहत अपने आवेदन की जाँच कर सकते हैं।
तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत
साल 2006 में उत्तराखंड राज्य सरकार ने ‘तीलू रौतेली राज्य स्त्री शक्ति’ पुरस्कार की शुरुआत की थी। जिसमे उन महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जो राज्य का नाम रोशन करने से लेकर समाज के लिए अपना अहम योगदान देने के साथ साथ अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करती हैं। आपको बता दें की वीरांगना तीलू रौतेली का वास्तविक नाम तिलोमत्ता देवी था जिनका जन्म 8 अगस्त 1661 में पौड़ी गढ़वाल के चौंदकोट में हुआ था। इनके पिता भूप सिंह और माता मैनावती रानी थी। इन्होने अपने जीवन में कई युद्ध किये और जीते। 15 मई 1683 को जब तीलू रौतेली नहाने के लिए जा रही थी, तभी घात लगाए बैठे उनके दुश्मनो ने उनपर हमला कर दिया पर इनकी मृत्यु हो गयी। जिसके बाद, इन्हे वीरांगना तीलू रौतेली के नाम से याद किया जाने लगा। और साल 2006 से इनकी याद में तीलू रौतेली राज्य स्त्री शक्ति’ पुरस्कार से उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य की महिलाओं को सम्मानित किया जाने लगा।
उत्तराखंड तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना – पात्रता मापदंड
तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता मनदण्डों को पूरा करना होगा।
- आवेदक को उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता की दिव्यान्गता का प्रतिशत 20 से 40 के मध्य होना चाहिए।
- आवेदक को राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए। और इस योजना के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना – आवश्यक दस्तावेज़
उत्तराखंड नीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक/ डाकघर खाता विवरण
- मोबाइल (आधार से लिंक)
- नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो (ग्राम प्रधान/ सदस्य क्षेत्र पंचायत/ जिला पंचायत अध्यक्ष/ नगर पालिका पार्षद/ ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित)।
- वोटर आई कार्ड
- विकलांगता प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित)
Uttarakhand Teelu Raunteli Pension Yojana Helpline Number
योजना का नाम | तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना |
आरंभ वर्ष | 2014 |
शुरू किया गया | समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा |
लाभ | 1200 रूपए की मासिक पेंशन |
लाभार्थी | ग्रामीण कृषि क्षेत्र से सम्बंधित दिव्यांग महिला एवं पुरुष। |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन/ ऑनलाइन |
निदेषालय ईमेल आईडी | [email protected] |
ई-मेल | swditcel[at]gmail[dot]com, itcell- swd-uk[at]nic[dot]in |
निदेषालय संपर्क सूत्र | 05946-297051 |
टोल फ्री नंबर | 18001804094, 18001804236 |
व्हाट्स ऐप और कॉलिंग मोबाइल नंबर | 063952-21188 |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://socialwelfare.uk.gov.in/ |